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- Coronavirus Restrictions; Narendra Modi Govt On Covid 19 Containment Measures
नई दिल्ली5 घंटे पहले
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देश में जल्द ही कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 31 मार्च से COVID-19 में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर अभी भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
केंद्र ने देश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को रद्द करने का फैसला लिया है। यह आदेश 31 मार्च से लागू होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के हालात काबू में हैं। ऐसे में COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने की अब कोई जरूरत नहीं है।
दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति मजबूत
केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी में ओमिक्रॉन BA-2 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफी बेहतर स्थिति में है। भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। मार्च महीने में देश में कोरोना के सिर्फ 23,913 मामले दर्ज किए गए हैं।

31 मार्च से लागू होंगे आदेश
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश जारी करते हुए COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को उचित रूप से बंद करने की सलाह दी। इसी एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में COVID-19 की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए थे।
भल्ला ने कहा- 31 मार्च को मौजूदा आदेश के समाप्त होने के बाद, गृह मंत्रालय की तरफ से आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड सुरक्षा के लिए केंद्र के उपाय 31 मार्च को समाप्त होंगे।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर ले सकते हैं फैसला
गृह सचिव ने हालांकि कहा कि इस बीमारी को देखते हुए लोगों को अभी भी स्थिति से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कभी भी अगर मामले बढ़ते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर ही नियम लागू कर सकते हैं।
Hindi NewsNationalCoronavirus Restrictions; Narendra Modi Govt On Covid 19 Containment Measuresनई दिल्ली5 घंटे पहलेकॉपी लिंकवीडियोदेश में जल्द ही कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 31 मार्च से COVID-19 में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर अभी भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।केंद्र ने देश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को रद्द करने का फैसला लिया है। यह आदेश 31 मार्च से लागू होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के हालात काबू में हैं। ऐसे में COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने की अब कोई जरूरत नहीं है।दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति मजबूतकेंद्र ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी में ओमिक्रॉन BA-2 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफी बेहतर स्थिति में है। भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। मार्च महीने में देश में कोरोना के सिर्फ 23,913 मामले दर्ज किए गए हैं।31 मार्च से लागू होंगे आदेशकेंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश जारी करते हुए COVID-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को उचित रूप से बंद करने की सलाह दी। इसी एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में COVID-19 की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए थे।भल्ला ने कहा- 31 मार्च को मौजूदा आदेश के समाप्त होने के बाद, गृह मंत्रालय की तरफ से आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड सुरक्षा के लिए केंद्र के उपाय 31 मार्च को समाप्त होंगे।राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर ले सकते हैं फैसलागृह सचिव ने हालांकि कहा कि इस बीमारी को देखते हुए लोगों को अभी भी स्थिति से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कभी भी अगर मामले बढ़ते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर ही नियम लागू कर सकते हैं।