अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ा झटका, मोहाली कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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एसएडी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को मोहाली की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। पंजाब के पूर्व मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए गुरुवार को अदालत का रुख किया था।

Punjab: कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू का हमला, कहा- मेरे लिए दरवाजे बंद करा रहे थे, आज मोदी के तलवे चाट रहे

चंडीगढ़
पंजाब में मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। उन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। पंजाब के पूर्व मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए गुरुवार को अदालत का रुख किया था।

जमानत याचिका मजीठिया के वकील डीएस सोबती ने दायर की थी, जिन्होंने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा, ‘हालांकि, हमें आदेश की प्रति मिलनी बाकी है।’ पंजाब में मादक पदार्थों का एक गिरोह संचालित होने की जांच की 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया (46) के खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की संबद्ध धाराओं के तहत सोमवार को एक मामला दर्ज किया गया था।

यह रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मादक पदार्थ निरोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में दाखिल की थी।

बिक्रम सिंह मजीठिया

बिक्रम सिंह मजीठिया

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Web Title : punjab mohali court rejects anticipatory bail plea of sad leader bikram singh majithia
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एसएडी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को मोहाली की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। पंजाब के पूर्व मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए गुरुवार को अदालत का रुख किया था। Punjab: कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू का हमला, कहा- मेरे लिए दरवाजे बंद करा रहे थे, आज मोदी के तलवे चाट रहेचंडीगढ़पंजाब में मोहाली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। उन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। पंजाब के पूर्व मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए गुरुवार को अदालत का रुख किया था। जमानत याचिका मजीठिया के वकील डीएस सोबती ने दायर की थी, जिन्होंने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा, ‘हालांकि, हमें आदेश की प्रति मिलनी बाकी है।’ पंजाब में मादक पदार्थों का एक गिरोह संचालित होने की जांच की 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया (46) के खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की संबद्ध धाराओं के तहत सोमवार को एक मामला दर्ज किया गया था। यह रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मादक पदार्थ निरोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में दाखिल की थी। बिक्रम सिंह मजीठियाNavbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : punjab mohali court rejects anticipatory bail plea of sad leader bikram singh majithiaHindi News from Navbharat Times, TIL Network

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