
राजस्थान के कोटा जिले में कल यानी मार्च 22 मंगलवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग होगी। इस फिल्म के मुद्दे को देखते हुए कोटा जिलाधिकारी ने सुरक्षा के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह धारा 21 अप्रैल तक लागू रहेगी। इस फैसले पर बीजेपी नेता भड़क गए हैं।

कोटा के डीएम हरिमोहन मीणा की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि धारा 144 लागू होने के अनुसार, जिले की सीमा के भीतर कहीं भी 5 या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इसके साथ ही कोई भी संगठन या संस्था जूलूस नहीं निकालेगा। वहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि कोटा में कोई भी शख्स राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, या कोई भी धारादार हथियार साथ लेकर नहीं चल सकता है। हालांकि सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट है।
धारा 144 के दौरान इन्हें रहेगी छूट
आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी और कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। जिले में धारा 144 , 21 अप्रैल रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस अवधि में अगर कोई धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
धारा 144 के आदेश पर भड़के बीजेपी नेता
कोटा में धारा 144 लागू करने के आदेश पर बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल भड़क गए हैं। बीजेपी नेता ने गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत चंडी प्रदर्शन नहीं रोक सकती है। ‘मर्दानगी’ का सर्टिफिकेट देने वाली सरकार इसे अच्छे से सुने। राजस्थान की धरती रानी पद्मिनी के शौर्य की धरती हैं।
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Web Title : section 144 will be imposed in kota march 22 till 21 april for screening of film the kashmir files
Hindi News from Navbharat Times, TIL Network
राजस्थान के कोटा जिले में कल यानी मार्च 22 मंगलवार को फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग होगी। इस फिल्म के मुद्दे को देखते हुए कोटा जिलाधिकारी ने सुरक्षा के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह धारा 21 अप्रैल तक लागू रहेगी। इस फैसले पर बीजेपी नेता भड़क गए हैं।Rajasthan News: ‘द कश्मीर फाइल्स’ के चलते कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू, लगाए गए यह प्रतिबंध, भड़के बीजेपी नेताकोटा: राजस्थान स्थित कोटा में मंगलवार 22 मार्च से 21 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अब जिले के अंदर कहीं भी 5 लोगों के ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। ऐसा फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के मद्देनजर किया गया है। कोटा के जिलाधिकारी ने एक आदेश में कहा कि द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटा में कल 22 मार्च से 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी।कोटा के डीएम हरिमोहन मीणा की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि धारा 144 लागू होने के अनुसार, जिले की सीमा के भीतर कहीं भी 5 या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इसके साथ ही कोई भी संगठन या संस्था जूलूस नहीं निकालेगा। वहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि कोटा में कोई भी शख्स राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, या कोई भी धारादार हथियार साथ लेकर नहीं चल सकता है। हालांकि सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट है।धारा 144 के दौरान इन्हें रहेगी छूटआदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी और कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। जिले में धारा 144 , 21 अप्रैल रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस अवधि में अगर कोई धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 के आदेश पर भड़के बीजेपी नेताकोटा में धारा 144 लागू करने के आदेश पर बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल भड़क गए हैं। बीजेपी नेता ने गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत चंडी प्रदर्शन नहीं रोक सकती है। ‘मर्दानगी’ का सर्टिफिकेट देने वाली सरकार इसे अच्छे से सुने। राजस्थान की धरती रानी पद्मिनी के शौर्य की धरती हैं।Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : section 144 will be imposed in kota march 22 till 21 april for screening of film the kashmir filesHindi News from Navbharat Times, TIL Network