लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत पर ‘सुप्रीम’ फैसला कल, सबकी नजर

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नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Apr 17, 2022, 12:21 PM

Ashish Mishra Bail: लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर हर किसी की नजर होगी। आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर रहते हैं या फिर उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा, यह आज तय हो जाएगा।

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Case) में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को फैसला सुनाएगी। इसी के साथ तय हो जाएगा कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी जेल जाएंगे या फिर बाहर रहेंगे। कोर्ट ने इससे पहले यूपी सरकार (UP Government) ने 4 अप्रैल तक इस मामले में जवाब मांगा था और इस दिन हुई सुनवाई में सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा था कि यह जघन्य अपराध है। हालांकि, उन्होंने साथ ही कहा कि उनके भागने का खतरा नहीं है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।एडवोकेट सीएस पांडा और शिव त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत याचिका की अर्जी खारिज करने की मांग की है। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हमें इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट मिली है और हमने इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि आपने ये नहीं बताया कि चिट्ठी कब लिखी गई थी। ये ऐसा मामला नहीं है कि आप इतना इंतजार करें। अब देखना होगा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। इस आदेश से साफ होगा कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के के बेटे आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर रहेंगे या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले मांगा था यूपी सरकार से जवाब
चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को आशीष की जमानत रद्द करने के मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच की निगरानी कर रहे एक रिटायर जस्टिस की दो रिपोर्ट पर चार अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था। इससे पहले, राज्य सरकार ने कहा था कि जमानत देने को चुनौती देने का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा विचाराधीन है।

शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे।

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Web Title : lakhimpur kheri case sc to deliver tomorrow order on plea seeking cancellation of bail to ashish mishra
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Curated by राहुल पराशर | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Apr 17, 2022, 12:21 PMAshish Mishra Bail: लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर हर किसी की नजर होगी। आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर रहते हैं या फिर उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा, यह आज तय हो जाएगा।लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Case) में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को फैसला सुनाएगी। इसी के साथ तय हो जाएगा कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी जेल जाएंगे या फिर बाहर रहेंगे। कोर्ट ने इससे पहले यूपी सरकार (UP Government) ने 4 अप्रैल तक इस मामले में जवाब मांगा था और इस दिन हुई सुनवाई में सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा था कि यह जघन्य अपराध है। हालांकि, उन्होंने साथ ही कहा कि उनके भागने का खतरा नहीं है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।एडवोकेट सीएस पांडा और शिव त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत याचिका की अर्जी खारिज करने की मांग की है। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हमें इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट मिली है और हमने इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि आपने ये नहीं बताया कि चिट्ठी कब लिखी गई थी। ये ऐसा मामला नहीं है कि आप इतना इंतजार करें। अब देखना होगा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। इस आदेश से साफ होगा कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के के बेटे आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर रहेंगे या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा।सुप्रीम कोर्ट ने पहले मांगा था यूपी सरकार से जवाबचीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को आशीष की जमानत रद्द करने के मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच की निगरानी कर रहे एक रिटायर जस्टिस की दो रिपोर्ट पर चार अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था। इससे पहले, राज्य सरकार ने कहा था कि जमानत देने को चुनौती देने का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा विचाराधीन है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे, जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे।Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : lakhimpur kheri case sc to deliver tomorrow order on plea seeking cancellation of bail to ashish mishraHindi News from Navbharat Times, TIL Network

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