नियमित पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मियों को वित्तीय उन्नयन का हक नहीं: कोर्ट
न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने कहा कि उक्त योजना में उन कर्मचारियों के लिए अगले उच्च वेतनमान तक प्रोन्नति का प्रावधान है जिन्हें 12 साल की सेवाओं के बाद पदोन्नति नहीं मिली और दूसरी प्रोन्नति 24 साल की सेवा के बाद स्वीकार्य है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नियमित…Continue Reading








