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- Hijab Controversy In Karnataka, High Court Order To State Government, Schools Open For Classes 9th And 10th
बेंगलुरु2 घंटे पहले
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कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच 14 फरवरी से 9वीं और 10वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खुल जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने गुरुवार को राज्य और जिला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया।
मीटिंग में तय किया गया कि अधिकारी स्कूल कैंपस को दौरा करेंगे। इस दौरान वे छात्रों के पैरेंट्स से भी मिलेंगे। स्कूल खोलने पर किसी तरह का अप्रिय घटना न हो, इसके लिए CM ने अपने अधिकारियों के लिए कई दिशानिर्देश भी दिए।
CM ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश
- डीसी और एसपी राज्य में शांती स्थापित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
- अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि अफवाहों को बढ़ावा देने वाले और उकसाने वाले मैसेज न फैलें।
- दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और हाईकोर्ट के आदेश का कानूनी तौर पालन होना चाहिए।
- सभी राजनीतिक नेताओं, धर्मगुरुओं, संगठनों के प्रमुखों को विश्वास में लिया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग मांगा जाए।
- स्थानीय प्रशासन ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा न करे। परिस्थिति के अनुसार, किसी अप्रिय घटना को तुरंत रोकने के उपाय तलाशे।
CM ने की शांति बनाए रखने की अपील
मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, ‘पिछले दो दिन बेहद शांतिपूर्ण रहे हैं। मैं सभी से एक साथ काम करने और कॉलेजों में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सोमवार से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। दूसरे चरण में, हम स्थिति के अनुसार, कक्षा 11वीं-12वीं और अन्य डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय लेंगे।’

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने अधिकारियों को स्कूल कैंपस का दौरा करने और छात्रों के पैरेंट्स से मिलने का आदेश दिया। -फोटो ANI
शिक्षा मंत्री ने किया ट्वीट
मामले पर शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने ट्वीट किया, ‘यूनिफॉर्म के जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कक्षाएं दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नौवीं और दसवीं की नियमित कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी।’
कॉलेज, यूनिवर्सिटी 16 फरवरी तक बंद
कर्नाटक में हिजाब विवाद के कारण राज्य के 11वीं और 12वीं के स्कूल-कॉलेज बुधवार तक बंद रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि कक्षाएं बंद रहेंगी क्योंकि हाईकोर्ट सोमवार को हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा।

3 शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च
हिजाब विवाद के कारण सबसे ज्यादा तनाव में चल रहे तीन शहरों में फ्लैग मार्च कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के एक दिन बाद निकाला गया। गुरुवार को हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में फिलहाल धार्मिक पहचान वाले कपड़े, चाहे वह भगवा शॉल हों या हिजाब, नहीं पहनने का अंतिरम आदेश जारी किया था।
तीन जजों वाली हाईकोर्ट बेंच ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं।

हिजाब विवाद के कारण शहर में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। -फोटो ANI
उडुपी से ही शुरू हुआ था विवाद
कर्नाटक में हिजाब विवाद उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया।
मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टियर गैस छोड़नी पड़ी थी।
Hindi NewsNationalHijab Controversy In Karnataka, High Court Order To State Government, Schools Open For Classes 9th And 10thबेंगलुरु2 घंटे पहलेकॉपी लिंकवीडियोकर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच 14 फरवरी से 9वीं और 10वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खुल जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने गुरुवार को राज्य और जिला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया।मीटिंग में तय किया गया कि अधिकारी स्कूल कैंपस को दौरा करेंगे। इस दौरान वे छात्रों के पैरेंट्स से भी मिलेंगे। स्कूल खोलने पर किसी तरह का अप्रिय घटना न हो, इसके लिए CM ने अपने अधिकारियों के लिए कई दिशानिर्देश भी दिए।CM ने अधिकारियों को दिए ये निर्देशडीसी और एसपी राज्य में शांती स्थापित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करेंगे।अधिकारियों को सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि अफवाहों को बढ़ावा देने वाले और उकसाने वाले मैसेज न फैलें।दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और हाईकोर्ट के आदेश का कानूनी तौर पालन होना चाहिए।सभी राजनीतिक नेताओं, धर्मगुरुओं, संगठनों के प्रमुखों को विश्वास में लिया जाए और जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग मांगा जाए।स्थानीय प्रशासन ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा न करे। परिस्थिति के अनुसार, किसी अप्रिय घटना को तुरंत रोकने के उपाय तलाशे।CM ने की शांति बनाए रखने की अपीलमीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, ‘पिछले दो दिन बेहद शांतिपूर्ण रहे हैं। मैं सभी से एक साथ काम करने और कॉलेजों में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सोमवार से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। दूसरे चरण में, हम स्थिति के अनुसार, कक्षा 11वीं-12वीं और अन्य डिग्री कॉलेजों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय लेंगे।’कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने अधिकारियों को स्कूल कैंपस का दौरा करने और छात्रों के पैरेंट्स से मिलने का आदेश दिया। -फोटो ANIशिक्षा मंत्री ने किया ट्वीटमामले पर शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने ट्वीट किया, ‘यूनिफॉर्म के जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कक्षाएं दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नौवीं और दसवीं की नियमित कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी।’कॉलेज, यूनिवर्सिटी 16 फरवरी तक बंदकर्नाटक में हिजाब विवाद के कारण राज्य के 11वीं और 12वीं के स्कूल-कॉलेज बुधवार तक बंद रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि कक्षाएं बंद रहेंगी क्योंकि हाईकोर्ट सोमवार को हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा।3 शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्चहिजाब विवाद के कारण सबसे ज्यादा तनाव में चल रहे तीन शहरों में फ्लैग मार्च कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के एक दिन बाद निकाला गया। गुरुवार को हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में फिलहाल धार्मिक पहचान वाले कपड़े, चाहे वह भगवा शॉल हों या हिजाब, नहीं पहनने का अंतिरम आदेश जारी किया था।तीन जजों वाली हाईकोर्ट बेंच ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं।हिजाब विवाद के कारण शहर में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। -फोटो ANIउडुपी से ही शुरू हुआ था विवादकर्नाटक में हिजाब विवाद उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया।मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टियर गैस छोड़नी पड़ी थी।