क्या दिल्ली में हर्बल हुक्का परोस सकते हैं रेस्तरां? जानिए सरकार ने कोर्ट में क्या कहा

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नवभारत टाइम्स | Updated: Feb 10, 2022, 4:35 AM

Herbal Hookah in Delhi: दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और रेस्टोरेंट और बार भी सार्वजनिक स्थानों के तहत आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

herbal hookah

प्रतीकात्मक फोटो

प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली : बार में हर्बल हुक्का परोसने की इजाजत है, बशर्ते कि कोविड-19 उपयुक्त प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol) और अन्य जरूरी शर्तों का पालन किया जाए। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में दी। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने जस्टिस वी. कामेश्वर राव को बताया कि याचिकाकर्ता का मामला 4 फरवरी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अंतर्गत आता है, जिसने बार और रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी दी है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालत में लिखित आश्वासन देना होगा कि वे अदालत के 11 नवंबर 2021 के आदेश के मुताबिक हर्बल हुक्का परोसते समय कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति देने वाला आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेगा।
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कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा
याचिकाकर्ता मैसर्स पुंटर हाउस कैफे की ओर से वकील अनुभव सिंह ने दलील दी कि रेस्टोरेंट में हर्बल टेस्ट वाले हुक्का की बिक्री और सर्विस में दखल देने वाले अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करते हैं। दिल्ली सरकार को याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश मिला। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तीन अगस्त, 2020 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें वैश्विक महामारी के मद्देनजर तंबाकू के साथ या उसके बिना, सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

सरकार ने लगाया था हुक्के पर बैन
त्रिपाठी ने कहा कि कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और रेस्टोरेंट और बार भी सार्वजनिक स्थानों के तहत आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर विचार करते हुए, अदालत ने 11 नवंबर को कहा था कि कोविड-19 प्रतिबंधों को आजीविका की कीमत पर जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने हर्बल हुक्का की बिक्री की इजाजत दी थी। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

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Web Title : delhi government says herbal hookah can be served but without violating covid 19 protocols
Hindi News from Navbharat Times, TIL Network

Edited by योगेश मिश्रा | नवभारत टाइम्स | Updated: Feb 10, 2022, 4:35 AMHerbal Hookah in Delhi: दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और रेस्टोरेंट और बार भी सार्वजनिक स्थानों के तहत आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।प्रतीकात्मक फोटोप्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली : बार में हर्बल हुक्का परोसने की इजाजत है, बशर्ते कि कोविड-19 उपयुक्त प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol) और अन्य जरूरी शर्तों का पालन किया जाए। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में दी। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने जस्टिस वी. कामेश्वर राव को बताया कि याचिकाकर्ता का मामला 4 फरवरी को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अंतर्गत आता है, जिसने बार और रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी दी है। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालत में लिखित आश्वासन देना होगा कि वे अदालत के 11 नवंबर 2021 के आदेश के मुताबिक हर्बल हुक्का परोसते समय कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को हर्बल हुक्का परोसने की अनुमति देने वाला आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेगा।Delhi News: ‘ई-वीकल कैपिटल’ बनेगी दिल्ली, हर सरकारी दफ्तर में होगा ई-गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहायाचिकाकर्ता मैसर्स पुंटर हाउस कैफे की ओर से वकील अनुभव सिंह ने दलील दी कि रेस्टोरेंट में हर्बल टेस्ट वाले हुक्का की बिक्री और सर्विस में दखल देने वाले अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करते हैं। दिल्ली सरकार को याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश मिला। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तीन अगस्त, 2020 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें वैश्विक महामारी के मद्देनजर तंबाकू के साथ या उसके बिना, सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने लगाया था हुक्के पर बैनत्रिपाठी ने कहा कि कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और रेस्टोरेंट और बार भी सार्वजनिक स्थानों के तहत आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर विचार करते हुए, अदालत ने 11 नवंबर को कहा था कि कोविड-19 प्रतिबंधों को आजीविका की कीमत पर जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने हर्बल हुक्का की बिक्री की इजाजत दी थी। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : delhi government says herbal hookah can be served but without violating covid 19 protocolsHindi News from Navbharat Times, TIL Network

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