
दिल्ली हाई कोर्ट में बुजुर्ग ने याचिका लगाकर कहा कि उनकी एक बेटी अपने पति का घर छोड़कर उनके साथ रह रही है। आरोप है कि बेटीने याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और अपनी बहन के साथ मारपीट की।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
हाइलाइट्स
- दिल्ली हाई कोर्ट में 68 साल के बुजुर्ग ने लगाई याचिका
- बेटी पर लगाया पिटाई का आरोप, कोर्ट से मांगी सुरक्षा
- कोर्ट ने बुजुर्ग को दिलवाए पुलिस अधिकारियों के नंबर
- पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों की ओर से मिली हैं शिकायतें
एक 68 साल के व्यक्ति ने अपनी बेटी पर पिटाई का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की। सीनियर सिटिजन के मुताबिक, उनकी बेटी अपने पति का घर छोड़कर इनके साथ रहती है और इनके साथ-साथ घर के बाकी सभी सदस्यों को कथित तौर पर परेशान कर रही है।
बुजुर्ग को मिला लोकल थाने का नंबर
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह बुजुर्ग को बीट कॉन्स्टेबल और स्थानीय पुलिस थाने के एसएचओ का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे जो 68 साल का एक बुजुर्ग है और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित भी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो वह मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट, 2007 के तहत सक्षम प्राधिकार में अप्रोच कर सकता है।
प्राधिकार से कहा कि वह केस को उसके अपने गुण-दोष के आधार पर निपटाए, इस अदालत की किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने इस केस में जो भी टिप्पणी की, वह इसके अपने मेरिट के आधार पर।
शादी की वेबसाइट पर झांसा देकर लेता था पर्सनल फोटो, महिलाओं से उगाही करने वाला अरेस्ट
बेटी घरवालों के साथ मारपीट करती है : आरोप
इस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने पश्चिम विहार थाने की पुलिस को यह निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह इनकी 18 मार्च 2021 में दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे। इसके अलावा, अन्य मांगों में एक यह भी थी कि वह विवाद के निपटारे तक उन्हें और घर के दूसरे सदस्यों को प्रतिवादी बेटी से सुरक्षा दिलाए जाने के लिए पुलिस को जरूरी निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता के मुताबिक, उन्हें उनकी एक बेटी लगातार परेशान कर रही है, जो पति का घर छोड़कर इनके साथ रह रही है। दावा किया कि बेटी ने याचिकाकर्ता, उनकी पत्नी और अपनी बहन के साथ मारपीट भी की है। पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसे इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें मिली हैं।
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Web Title : 68 year old man seeks protection from high court alleging his daughter beats her
Hindi News from Navbharat Times, TIL Network
Reported by प्राची यादव | Edited by दीपक वर्मा | नवभारत टाइम्स | Updated: Jan 2, 2022, 9:43 AMदिल्ली हाई कोर्ट में बुजुर्ग ने याचिका लगाकर कहा कि उनकी एक बेटी अपने पति का घर छोड़कर उनके साथ रह रही है। आरोप है कि बेटीने याचिकाकर्ता, उसकी पत्नी और अपनी बहन के साथ मारपीट की।प्रतीकात्मक तस्वीरहाइलाइट्सदिल्ली हाई कोर्ट में 68 साल के बुजुर्ग ने लगाई याचिकाबेटी पर लगाया पिटाई का आरोप, कोर्ट से मांगी सुरक्षाकोर्ट ने बुजुर्ग को दिलवाए पुलिस अधिकारियों के नंबरपुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों की ओर से मिली हैं शिकायतेंनई दिल्लीएक 68 साल के व्यक्ति ने अपनी बेटी पर पिटाई का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की। सीनियर सिटिजन के मुताबिक, उनकी बेटी अपने पति का घर छोड़कर इनके साथ रहती है और इनके साथ-साथ घर के बाकी सभी सदस्यों को कथित तौर पर परेशान कर रही है।बुजुर्ग को मिला लोकल थाने का नंबर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह बुजुर्ग को बीट कॉन्स्टेबल और स्थानीय पुलिस थाने के एसएचओ का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे जो 68 साल का एक बुजुर्ग है और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित भी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो वह मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट, 2007 के तहत सक्षम प्राधिकार में अप्रोच कर सकता है।प्राधिकार से कहा कि वह केस को उसके अपने गुण-दोष के आधार पर निपटाए, इस अदालत की किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने इस केस में जो भी टिप्पणी की, वह इसके अपने मेरिट के आधार पर।शादी की वेबसाइट पर झांसा देकर लेता था पर्सनल फोटो, महिलाओं से उगाही करने वाला अरेस्टबेटी घरवालों के साथ मारपीट करती है : आरोपइस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता ने पश्चिम विहार थाने की पुलिस को यह निर्देश देने का कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह इनकी 18 मार्च 2021 में दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे। इसके अलावा, अन्य मांगों में एक यह भी थी कि वह विवाद के निपटारे तक उन्हें और घर के दूसरे सदस्यों को प्रतिवादी बेटी से सुरक्षा दिलाए जाने के लिए पुलिस को जरूरी निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता के मुताबिक, उन्हें उनकी एक बेटी लगातार परेशान कर रही है, जो पति का घर छोड़कर इनके साथ रह रही है। दावा किया कि बेटी ने याचिकाकर्ता, उनकी पत्नी और अपनी बहन के साथ मारपीट भी की है। पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसे इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें मिली हैं।Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : 68 year old man seeks protection from high court alleging his daughter beats herHindi News from Navbharat Times, TIL Network
