
सरकार ने इंरनैशनल फ्लाइट्स से आने वाले लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव किया है। अब विदेश से आने वाले हर यात्री को 7 दिनों के लिए घर पर अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा।
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ओमीक्रोन की वजह से देश में आई कोरोना की तीसरी लहर के बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संसोधित गाइडलाइंस जारी की है। बदली हुई गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जोखिम वाले देशों यानी ऐट-रिस्क नेशंस से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
शुक्रवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल बाद कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होता था। कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ता था। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने या एयर पोर्ट से बाहर जाने की इजाजत थी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें घर पर क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविट टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी सभी यात्रियों को घर पर 7 दिनों तक के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उनका फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।
जोखिम वाले देश यानी ‘ऐट-रिस्क’ कंट्री की लिस्ट को भी बढ़ा दिया गया है। अब सभी यूरोपीय देशों के अलावा दक्षिण अफ्रीका, यूके, बोत्सवाना, चीन, घाना, मारिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बॉब्वे, तंजानिया, हॉन्ग कॉन्ग, इजरायल, कॉन्गो, इथोपिया, कजाखस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जांबिया शामिल हैं।
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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए पूरी गाइडलाइंस
– सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही सूचना देनी होगी। यात्रा तिथि से 14 दिन पहले तक की गई अन्य यात्राओं का विवरण भी देना होगा।
– यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ये टेस्ट यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो। टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा। किसी तरह की
– हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंटीन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे
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– अराइवल के बाद कोरोना टेस्ट के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर पहले से बुकिंग कर सकते हैं ताकि समय से जांच हो सके
– फ्लाइट से आने वाले कुल यात्रियों के 2 प्रतिशत का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा
– कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद यात्री 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहेंगे और आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा
– आठवें दिन किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के रिजल्ट को भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नेगेटिव आने के बाद भी अगले 7 दिनों तक अपनी सेहत को सेल्फ-मॉनिटर करना होगा
बोर्डिंग से पहले ये जान लें
– जोखिम वाले देशों या फिर वहां से होकर आने वाले यात्रियों को एयरलाइंस पहले से जानकारी देंगी कि भारत आने पर उनका टेस्ट होगा, नेगेटिव आने पर भी क्वारंटीन होना होगा और अगर पॉजिटिव आए तो सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा
– टिकट पर भी यात्रियों के लिए साफ-साफ निर्देश रहेगा कि क्या करें, क्या न करें
– फ्लाइट पकड़ते वक्त सिर्फ उन्हीं यात्रियों को एंट्री दी जाएगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं
– सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखने की सलाह दी जाती है
यात्रा के दौरान ध्यान दें
– फ्लाइट के दौरान भी हर वक्त कोरोना से बचाव के प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, हर वक्त सही से मास्क लगा होना चाहिए
– फ्लाइट के दौरान अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसे प्रोटोकॉल के हिसाब से आइसोलेट होना पड़ेगा
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Web Title : 7-day home quarantine mandatory for all international arrivals in india government revised guidelines key details
Hindi News from Navbharat Times, TIL Network
सरकार ने इंरनैशनल फ्लाइट्स से आने वाले लोगों के लिए कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव किया है। अब विदेश से आने वाले हर यात्री को 7 दिनों के लिए घर पर अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। WHO on Omicron Variant : ‘हल्का’ समझने की भूल ना करें, ओमीक्रोन पर क्यों चेता रहा WHO?नई दिल्लीओमीक्रोन की वजह से देश में आई कोरोना की तीसरी लहर के बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संसोधित गाइडलाइंस जारी की है। बदली हुई गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जोखिम वाले देशों यानी ऐट-रिस्क नेशंस से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं।शुक्रवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल बाद कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होता था। कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ता था। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने या एयर पोर्ट से बाहर जाने की इजाजत थी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें घर पर क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविट टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी सभी यात्रियों को घर पर 7 दिनों तक के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उनका फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।जोखिम वाले देश यानी ‘ऐट-रिस्क’ कंट्री की लिस्ट को भी बढ़ा दिया गया है। अब सभी यूरोपीय देशों के अलावा दक्षिण अफ्रीका, यूके, बोत्सवाना, चीन, घाना, मारिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बॉब्वे, तंजानिया, हॉन्ग कॉन्ग, इजरायल, कॉन्गो, इथोपिया, कजाखस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जांबिया शामिल हैं।Omicron In India: 27 राज्य, तीन हजार से ज्यादा केस, ओमीक्रोन की रफ्तार डरा रही है, जानें किस राज्य में कितने केसविदेश से आने वाले यात्रियों के लिए पूरी गाइडलाइंस- सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में पूरी और सही सूचना देनी होगी। यात्रा तिथि से 14 दिन पहले तक की गई अन्य यात्राओं का विवरण भी देना होगा।- यात्री को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। ये टेस्ट यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो। टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी शपथ पत्र देना होगा। किसी तरह की – हर यात्री को लिखकर देना होगा कि वे क्वारंटीन, हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगेCovid Updates India: 7 महीने बाद कोरोना के एक दिन के मामले एख लाख के पार, ओमीक्रोन का आंकड़ा 3007 पहुंचा- अराइवल के बाद कोरोना टेस्ट के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर पहले से बुकिंग कर सकते हैं ताकि समय से जांच हो सके – फ्लाइट से आने वाले कुल यात्रियों के 2 प्रतिशत का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा- कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद यात्री 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन में रहेंगे और आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा- आठवें दिन किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के रिजल्ट को भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नेगेटिव आने के बाद भी अगले 7 दिनों तक अपनी सेहत को सेल्फ-मॉनिटर करना होगाबोर्डिंग से पहले ये जान लें- जोखिम वाले देशों या फिर वहां से होकर आने वाले यात्रियों को एयरलाइंस पहले से जानकारी देंगी कि भारत आने पर उनका टेस्ट होगा, नेगेटिव आने पर भी क्वारंटीन होना होगा और अगर पॉजिटिव आए तो सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा- टिकट पर भी यात्रियों के लिए साफ-साफ निर्देश रहेगा कि क्या करें, क्या न करें- फ्लाइट पकड़ते वक्त सिर्फ उन्हीं यात्रियों को एंट्री दी जाएगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं- सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखने की सलाह दी जाती हैयात्रा के दौरान ध्यान दें- फ्लाइट के दौरान भी हर वक्त कोरोना से बचाव के प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, हर वक्त सही से मास्क लगा होना चाहिए- फ्लाइट के दौरान अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसे प्रोटोकॉल के हिसाब से आइसोलेट होना पड़ेगाNavbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म… पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐपलेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : 7-day home quarantine mandatory for all international arrivals in india government revised guidelines key detailsHindi News from Navbharat Times, TIL Network
